सीएफ़एस में कोई घाट शुल्क एवं विलंब शुल्क वसूल नहीं कराते ।
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3क्या घाट शुल्क एवं विलंब शुल्क सीएफ़एस के लिए भी लागू है?
3.
लाइसेंस क्षेत्र में भंडारित कार्गो के लिए ही घाट शुल्क लागू है ।
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कोचिन पोर्ट कार्गो प्रभार के रूप में केवल घाट शुल्क एवं विलंब शुल्क / लाइसेंस शुल्क ही वसूल करता है ।
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आईएसएमए के मानद सचिव भारत रावल ने बताया कि सॉल्ट पैन के लीज का किराया देने के अलावा नमक उत्पादकों को जरूरत की अन्य भूमि का किराया, जिला पंचायत कर, एजूकेशन सेस, पंचायत उपकर, रॉयल्टी, सेस और घाट शुल्क भी देना पड़ता है।